सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति तथा अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अपीलों पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति।
सूचना
भारत के नागरिकों को वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के नियंत्रण के अंतर्गत सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, संस्थान के निम्नलिखित अधिकारियों को अधिनियम की धारा 5 के तहत लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी और अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलों पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है :-
नाम/पदनाम | ई-मेल |
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डॉ. कौशिक सेन (अधिनियम की धारा ‘19’ के तहत दायर अपीलों से निपटने के लिए अपीलीय प्राधिकारी) |
koushik[at]wihg[dot]res[dot]in |
डॉ. विकास (केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी) |
vikas[dot]himg[at]wihg[dot]res[dot]in |
श्री एम. के. बिस्वास (सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी) |
spo[at]wihg[dot]res[dot]in |
आरटीआई शुल्क पोस्टल ऑर्डर के रूप में निदेशक, डब्लूआईएचजी, देहरादून को देय होना चाहिए अथवा शुल्क डब्लूआईएचजी, खाता अनुभाग में नकद जमा किया जा सकता है।
पारदर्शिता लेखापरीक्षा के लिए रूपरेखा(362 KB) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर मार्गदर्शिका और पुस्तिका(294 KB) उपनियम (WIHG) (11.6 MB) संविधान (WIHG) (3.93 MB) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – अधिनियम की धारा ‘5’ के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति तथा अधिनियम की धारा ‘19’ के अंतर्गत अपीलों पर विचार करने हेतु अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति (1.16 MB)